प्रयागराज, नवम्बर 12 -- यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर एडवोकेट संजय यादव व राजेश यादव का कहना था कि आठ साल के बाद भर्ती की जा रही है इसलिए इस दौरान भर्ती से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयुसीमा में छूट दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचियों को प्रत्यावेदन देने और प्राधिकारी को उस पर नियमानुसार यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है।यूपी में डीएलएड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर, फिर से खुलेगा परीक्षा पोर्टल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड परीक्षा पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि अब याची अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की और परेशानी या उत्पीड़न नहीं झेलना...
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