नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- UP Top News Today 18 November 2025: पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए दुराचार एवं अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) की झूठी रिपोर्ट लिखाने वाली महिला को तीन साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मोहनलालगंज थाने के भोदरी गांव की रहने वाली रिंकी को अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह सजा सुनाई है। एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 14 साल पहले हुए प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को रात्रि में ही फूंक दिया। दो दिन बाद जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पति सहित छह नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर पति सहित दो लोगों को गिरफ...