प्रयागराज, फरवरी 18 -- यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई हैं। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 15 फरवरी को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़े गए परीक्षार्थियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा। सचिव ने लिखा है कि सार्वजनिक परीक्षाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले दोषियों के विरूद्ध निर्णायक एवं कठोर कार्यवाही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के तहत कराई जानी है। यह भी पढ़ें- आधी रात BJP नेता पर हमला, पहले चाकू फिर गोली मारी; आरोपी बजरंग दल से जुड़ा यह भी पढ़ें- वाराणसी की गंगा में हादसे के बाद एक्शन में पुलिस, एक नाव सीज, दो को चेतावनी हालांकि इस अधिनियम के अनुशास्ति या दंड...