अमित बाथला, फरवरी 5 -- उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू हुई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत पहले लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड किया गया है। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि एक जोड़े ने सफलतापूर्वक यूसीसी के तहत पंजीकरण कराया है, जबकि पांच आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं। यूसीसी से पहले भी जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन महिलाओं और ऐसे रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यूसीसी में प्रावधान किए गए हैं। इसलिए यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर कराना जरूरी है। यूसीसी लागू होने के 10 दिनों में लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए मिले कुछ ही आवेदनों पर उन्होंने कहा- देश में यह एक नई चीज है। लोगों को नए कानून के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए आगे आने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोगों को कुछ स...