हल्द्वानी, अक्टूबर 16 -- उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। नए प्रस्ताव के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में दाखिल शपथपत्र में सरकार ने बताया कि लिव-इन संबंधों के पंजीकरण और अस्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाया जाएगा। अब रजिस्ट्रार केवल उन्हीं मामलों में इनकार कर सकेंगे, जहां संबंध कानूनी या धार्मिक प्रथाओं के प्रत्यक्ष उल्लंघन में हों। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपााध्याय की खंडपीठ में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से पेश 78 पेज के शपथपत्र में कहा गया है कि संशोधनो में मैरिज रजिस्ट्रार ने लिव-इन रिलेशनशिप संबंधी बयान को खारिज करने के निर्णय को चुनौती देने को आवेदकों के लिए उ...