नीरज पंडित, जनवरी 22 -- सरकारी स्कूलों में प्रमोशन चाहने वाले शिक्षकों को अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करनी होगी। महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रमोशन नियमों को लेकर बनी कंफ्यूजन की स्थिति को समाप्त करते हुए यह स्पष्ट किया है। विभाग के अनुसार, केवल वे शिक्षक ही प्रमोशन के पात्र होंगे जिन्होंने टीईटी के साथ अन्य आवश्यक योग्यताएं भी पूरी की हों। यह स्पष्टीकरण हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया है, जिसमें टीईटी को न केवल नए शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया, बल्कि सेवा में बने रहने और प्रमोशन चाहने वाले शिक्षकों के लिए भी जरूरी बताया गया। पहले जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष या उससे कम समय बाकी था, उन्हें टीईटी पास किए बिना पढ़ाने की छूट थी। हालांकि विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रमोशन के मामल...