नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रेलवे से यह बताने को कहा है कि दुर्घटना बीमा कवर केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को ही क्यों प्रदान किया जाता है, ऑफलाइन टिकट बुक करने वालों को क्यों नहीं। शीर्ष अदालत भारतीय रेलवे से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ को बताया गया कि दुर्घटनाओं के लिए बीमा कवर केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी इस मामले में रेलवे की ओर से अदालत में पेश हुए। पीठ ने 25 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा, 'इसके अलावा, न्याय मित्र ने बताया है कि दुर्घटनाओं को कवर करने के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जो ऑफलाइन टिक...
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