नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- Supreme Court: बलात्कार के एक मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने महिला को कुंडली की जांच कर रिश्ता शुरू करने के लिए कह दिया। दरअसल, इस मामले में महिला के आरोप थे कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में कुंडली नहीं मिलने के कारण बात कहकर मुकर गया। खास बात है कि इस मामले में आरोपी SP यानी पुलिस अधीक्षक और पीड़ित महिला पुलिस उपाधीक्षक (DSP) है। दोनों साल 2014 में एक ही जिले में सेवाएं दे चुके हैं। शीर्ष न्यायालय ने दोनों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए कहा है। याचिका पर जस्टिस केवी विश्वनाथन और जेबी पारदीवाला सुनवाई कर रहे थे। इस केस को पटना हाईकोर्ट ने साल 2024 में रद्द कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सवाल किया कि किस आधार पर...