नई दिल्ली, जुलाई 24 -- SIR Row: विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के खिलाफ पटना से नई दिल्ली तक हो रहे भारी विरोध और हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं और राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कहा है कि किसी भी मतदाता या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक संशोधन करने के लिए एक महीने का समय मिलेगा ताकि वे किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकें। भारत निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि एसआईआर आदेश के पृष्ठ 3 पर पैरा 7(5) के अनुसार किसी भी मतदाता या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक एक महीने का समय मिलेगा, ताकि वे किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकें, यदि उनके नाम बीएलओ/बीएलए द्वारा छोड़ दिया गया हो या गलत तरीके से बीएलओ/बीएलए द्वारा नाम शाम...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.