नई दिल्ली, जनवरी 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग (ECI) की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने गुरुवार को आयोग से स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या इस पूरी कवायद को शुरू करते समय उसके दिमाग में 'नागरिकता' का निर्धारण मुख्य उद्देश्य था? मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ बिहार में पिछले साल 24 जून को जारी उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत मतदाता सूची में व्यापक संशोधन किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा 'प्रवास' (Migration) को आधार बनाए जाने पर टिप्पणी की। पीठ ने कहा, "आमतौर पर 'प्रवास' शब्द का अर्थ कानूनी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना ...