नई दिल्ली, नवम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी सीरियल किलिंग केस में दोषी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है और उसकी सजा रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वह किसी और केस में वॉन्टेड नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। कोली निठारी हत्याकांड के अन्य मामलों में पहले ही बरी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुरेंद्र कोली को निठारी मर्डर केस में से एक में बरी कर दिया। कोर्ट ने उसकी सजा को चुनौती देने वाली क्यूरेटिव पिटीशन मंजूर कर ली, जिससे उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। निठारी हत्याकांड का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में बिजनेसमैन मोहिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिलने के बाद हुआ था। उस समय कोली, पंढेर के घर में घरेलू नौकर था। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकां...