नई दिल्ली। पीटीआई, मार्च 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने बुधवार को चौहान को कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने के अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया है। वरिष्ठ वकील तन्खा ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ 'समन्वित, दुर्भावनापूर्ण, झूठा और मानहानिकारक' अभियान चलाया, जिसमें उन पर मध्य प्रदेश में 2021 के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया गया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौहान और दो अन्य भाजपा नेताओं की याचिका पर सुनवाई 26 मार्च तक ...