नई दिल्ली। पीटीआई, मई 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में मौत की सजा पाए दो दोषियों की ओर से दायर याचिका खारिज कर एक और झटका दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि दो जजों की बेंच उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यह मामला 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 11 आरोपियों को मौत की सजा सुनाए जाने से जुड़ा है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वकील ने बेंच से कहा कि लाल किला आतंकी हमला मामले में, जिसमें मोहम्मद आरिफ उर्फ ​​अशफाक को मौत की सजा सुनाई गई थी। यह माना गया है कि तीन जजों की बेंच को मृत्युदंड से संबंधित मामलों की सुनवाई...