नई दिल्ली, जुलाई 2 -- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने 23 जून 2025 के पत्र में रिलायंस कम्युनिकेशन (RCom) के लोन अकाउंट को "फ्रॉड" करार दिया है। यह मामला अगस्त 2016 का है, जब कंपनी ने लोन लिया था। एसबीआई ने पहले दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 में तीन नोटिस भेजे, लेकिन RCom लोन की शर्तों का उल्लंघन और धन के दुरुपयोग का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बैंक की "फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी" ने अंतिम फैसला लेते हुए RCom और उसके पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम RBI को रिपोर्ट करने का ऐलान किया।अनिल अंबानी से क्यों जुड़ा मामला? अनिल अंबानी उस समय RCom के चेयरमैन थे, जब यह लोन लिया गया। SBI के नियमों के मुताबिक, फ्रॉड अकाउंट्स से जुड़े की मैनेजमेंट पर्सनल को RBI को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। हैरानी की बात की बात यह है कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबा...