नई दिल्ली, जुलाई 2 -- उद्योगपति अनिल अंबानी के वकील ने दिवालिया हो चुकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत करने का विरोध करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को पत्र लिखा है। दिल्ली स्थित अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स ने अपने मुवक्किल अनिल अंबानी की ओर से एसबीआई के एकपक्षीय आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया। दो जुलाई को लिखे गए पत्र में कहा गया कि बैंक के इस कदम ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ अदालती निर्देशों का भी उल्लंघन किया है।क्या कहा रिलायंस कम्युनिकेशंस ने? रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि एसबीआई 2016 के एक मामले में कथित तौर पर पैसा दूसरी जगह भेजने का हवाला देते हुए उसके कर्ज खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर रहा है। अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि एसबीआई का आरकॉम लो...