प्रयागराज, फरवरी 21 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकारों का हनन करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत प्राथमिक शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि वह छह से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करे। यह तभी संभव है जब स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हो लेकिन प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बड़ी संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त हैं, जो अनुच्छेद 21ए का उल्लघंन है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कृषि औद्योगिक विद्यालय की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कमेटी का कहना है कि एक समय था जब स्वीकृत पद के ...