नई दिल्ली, जुलाई 3 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2024 की इंटरव्यू प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। इस फैसले से करीब 200 पदों पर अटकी हुई भर्ती प्रक्रिया को गति मिल सकेगी। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्टे वेकेशन एप्लिकेशन पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। इससे पहले 2 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के इंटरव्यू पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि आरपीएससी ने परीक्षा की अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती नियमों में बदलाव किया है, जो कि नियम विरुद्ध और असंवैधानिक है। इसके चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया अधर में लटक गई थी। कोर्ट ने भर्ती के लिए पुरानी अधिसूचना को माना मान्य आरपीएससी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मिर्...