विधि संवाददाता, जून 24 -- पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं।कोर्ट ने इनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी के सूचक को नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी ने अलौली थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी सुनैना देवी उर्फ सुनैना पशुपति और छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नी शोभा देवी ने उनके कमरे में रखा सारा सामान बाहर फेंक...