नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों के हित में एक अहम प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत, बैंकिंग लोकपाल अब किसी ग्राहक को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के रूप में अधिकतम Rs.30 लाख तक का मुआवजा देने का अधिकार रखेगा। यह कदम आरबीआई की उस पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोकपाल व्यवस्था को मजबूत करना और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना है।क्या है डिटेल आरबीआई के अनुसार, बैंकिंग ओम्बड्समैन को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी ग्राहक को मानसिक उत्पीड़न या शिकायत दर्ज कराने में लगे समय की क्षति के लिए अधिकतम Rs.3 लाख रुपये तक का मुआवजा दे सके। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होगा, जहां ग्राहक को बैंक की लापरवाही या गलत व्यवहार के कारण अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी हो। इसके अलावा, 1 नवंबर 2025 से, राज्य सहकारी बै...
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