नई दिल्ली, मई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने बुधवार को कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए विशेष अदालतों की संख्या की कमी की वजह से समयसीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने POCSO मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई हैं, लेकिन तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कई मामले लंबित हैं और इसीलिए POCSO अदालतों की शीघ्र आवश्यकता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि POCSO अधिनियम के तहत 100 से अधिक एफआईआर वाले प्रत्येक जिल...