जयपुर, सितम्बर 25 -- राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और तत्कालीन कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। 2019 पास किए गए संशोधित नागरिकता कानून (2019) को लेकर आरोप लगाते हुए अदालत में यह याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने ना सिर्फ याचिका खारिज कर दी बल्कि इसे दायर करने वाले वकील पूरण चंदेर सेन पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने हत्या या चोट पहुंचाने के आरोपों को मनमाना और गढ़ा हुआ बताते हुए कहा कि यदि देश के किसी हिस्से में ऐसी कोई घटनाएं हुई भी हों तो उनको नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने से संबंध जोड़ने का आधार नहीं है। अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने न तो किसी सूचना का स्रोत बताया है और न...