नई दिल्ली, जनवरी 29 -- SC on reservation in Medical Colleges: देशभर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर जारी आरक्षण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेस में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टि शामिल थे। पीठ ने कहा, "हम सभी भारत के में निवासी हैं। यहां राज्य या प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है। केवल एक डोमिसाइल है। वह है हम सभी भारत के निवासी हैं।"
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.