नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- दिल्ली हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है,जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि PFI की उस याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को UAPA की धारा 3 के तहत PFI को 'गैरकानूनी' घोषित कर दिया था और इस पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था। संगठन पर 'गैरकानूनी गतिविधियों' में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। इसके बाद, मार्च 2023 में, तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले UAPA ट्रिब्यूनल ने इस पांच साल के प्रतिबंध ...