नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भविष्य अग्रवाल और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत कुमार दास को आत्महत्या मामले की जांच के नाम पर परेशान न करें। यह मामला ओला इलेक्ट्रिक के 38 साल के एक इंजीनियर के. अरविंद की आत्महत्या से जुड़ा है, जिन्होंने कथित रूप से अपनी सुसाइड नोट में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने की। अदालत ने कहा, "बेंगलुरु शहर के सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 372/2025 के मामले में जांच कर रही पुलिस याचिकाकर्ताओं को जांच के बहाने परेशान नहीं करेगी।" यह आदेश ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भविष्य अग्रवाल और होमोलोगेशन इंजीनि...