नई दिल्ली।, अक्टूबर 2 -- मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के फैसले को सही ठहराया है। सरकार ने कहा कि विभिन्न आयोगों और हालिया अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि ओबीसी समुदाय अब भी गहरे सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि यह पिछड़ापन सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थित भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और अवसरों की कमी के रूप में दिखता है, जिसके चलते उन्हें बराबरी से प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं मिल पाता। हलफनामे में 1983 की महाजन आयोग रिपोर्ट का जिक्र है, जिसमें ओबीसी को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। इसी तरह, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (MPBCC) की 1996-97 और 2000-01 की रिपोर्टों में भी आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा की...