नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- NPS To UPS Switch Deadline: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आज, 30 सितंबर की तारीख बेहद अहम साबित होने जा रही है। कर्मचारियों को तय करना होगा कि वे मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बने रहेंगे या फिर नई लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करेंगे। जहां UPS गारंटीड न्यूनतम और महंगाई से जुड़ी पेंशन का आश्वासन देता है, वहीं NPS बाजार से जुड़ा स्कीम है जिसमें रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जोखिम भी मौजूद है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम चुनने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। 30 सितंबर तक उन्हें यह निर्णय लेना होगा कि वे मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम में रहेंगे या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होंगे।UPS बनाम NPS बता दें कि UPS में कर्मचारियों को गारंटीड न्यूनतम पेंशन और महंगाई से जुड़ी प...