नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- अगर आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) या अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, पेंशन नियामक संस्था PFRDA ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत निवेश नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए इन योजनाओं को अब सोने और चांदी के ETFs, निफ्टी 250 इंडेक्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश की अनुमति दे दी गई है। यह नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।क्या हुए हैं बदलाव? नए नियमों के तहत पेंशन फंड अब अपने पोर्टफोलियो का 65% तक हिस्सा सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश कर सकेंगे। सरकारी सिक्योरिटीज की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी बॉन्ड, PSUs के बॉन्ड और गिल्ट फंड्स भी होते हैं। इसके साथ ही कॉरपोरेट डेट में निवेश सीमा 45% तय की गई है जिसमें उच्च रेटिंग वा...