नई दिल्ली, फरवरी 20 -- NEET UG : विदेश से एमबीबीएस करने के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस नियम को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार की ओर से 2018 में लाया गया यह नियम सुनिश्चित करता है कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी मानकों को पूरा करें। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि यह रेगुलेशन निष्पक्ष व पारदर्शी है और किसी भी वैधानिक प्रावधान या संविधान के खिलाफ नहीं है। अदालत ने कहा कि यह नियम इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 के किसी भी प्रावधान के विपरीत नहीं है और न ही किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित है। नीट यूजी पास करने की आवश्यकता ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त है।...