नई दिल्ली, दिसम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के उन तीन नीट यूजी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो टेक्निकल दिक्कतों के कारण तय समय के अंदर फीस का भुगतान नहीं कर सके थे और योग्य होने के बावजूद एमबीबीएस सीट पर एडमिशन पाने से चूक गए थे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने छात्रों को 10 दिसंबर तक फीस भुगतान की इजाजत दी है। इससे उन्हें एमबीबीएस सीट पाने का मौका मिल गया है जो उन्होंने तकनीकी कारणों के चलते खो दी थी। पहले शीर्ष अदालत की बेंच इस बात से सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि अगर यह राहत मुख्य रूप से आर्थिक दिक्कतों के कारण दी जाती है, तो इससे एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि कोर्ट को यह बताए जाने के बाद कि फीस भुगतान की आखिरी तारीख छुट्टी वाले दिन पड़ रही थी, मामले की खास परिस्थितियों को देखते हुए बेंच ने साफ किय...