नई दिल्ली, अगस्त 28 -- NEET UG , MBBS Admission : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल छात्रा संजना वी. तुमकुरु को 15 लाख रुपये का मुआवजा दे। इस मेडिकल कॉलेज ने संजना को सभी जरूरी शर्तें पूरी करने के बावजूद 2017-18 में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला नहीं दिया था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर वर्तमान में यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी का कंट्रोल गृह मंत्री के परिवार के पास है। जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस के. मनमाधा राव की खंडपीठ ने छात्रा को दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने के लिए यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराया और आदेश दिया कि मुआवजा दो महीने के भीतर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुत...