नई दिल्ली, दिसम्बर 27 -- NEET UG BDS Admission : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 11 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर बीडीएस दाखिले में गड़बड़ी को लेकर 10-10 करोड़ का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने कहा कि उनके जानबूझकर किए गए उल्लंघन और गैर-कानूनी कार्यों के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है। जस्टिस विजय बिश्नोई और जे.के. माहेश्वरी की बेंच ने डेंटल कॉलेजों और राज्य सरकार दोनों को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि ऐसे कामों से मेडिकल शिक्षा के स्टैंडर्ड के साथ समझौता हुआ है। इसके अलावा कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2016-17 एकेडमिक ईयर में बीडीएस एडमिशन में सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (RSLSA) के पास 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले पर यह फैसला सुनाया वह अकादमिक वर्ष 2016-17 का ह...
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