भोपाल, जुलाई 31 -- मध्य प्रदेश विधानसभा ने श्रम विभाग के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हड़ताल और तालाबंदी की घोषणा करने से पहले डेढ़ महीने का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने इसे मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने वाला बताया। विधेयक के विरोध में कांग्रेस विधायक विधानसभा से बाहर निकल गए। श्रम विभाग के संशोधित नियमों को मंजूरी देने पर सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि इस कानून से श्रमिकों और उद्योगों, दोनों को लाभ होगा। जबकि विपक्षी कांग्रेस ने इसे श्रमिकों के शोषण को और बढ़ाने वाला कदम बताया है। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया। आरोप लगाया कि यह श्रमिकों के हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के मूल अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने दावा किया कि यह कानून पूंजीपतियों और ठेकेदारों के पक्...