इंदौर, नवम्बर 26 -- मध्यप्रदेश में इंदौर की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक पंचायत कर्मी और उसकी पत्नी की कुल 71.74 लाख रुपए की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने यह फैसला भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सुनाया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने आलीराजपुर जिले के पंचायत सचिन हनीफ खान और उनकी पत्नी सबीना खान की कुल 71.74 लाख रुपए की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए 'मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011' के तहत इन संपत्तियों का कब्जा तुरंत अलीराजपुर के जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश भी दिया। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा,'भ्रष्टाचार समाज और प्रशासन को प्रभावित करता है। गैर कानूनी तरीके से ऐसी अवैध संपत्तियों को अर्जित करना निंदनीय है।' आरोपी पंचायत कर्मी और उसकी पत्नी के ...