भोपाल, जनवरी 7 -- मध्य प्रदेश सरकार की नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया एक बड़े विवाद में घिर गई है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में शैक्षणिक पदों पर 100 प्रतिशत महिला आरक्षण के फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह फैसला पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर करता है और संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। यह याचिका जबलपुर निवासी नौशाद अली समेत अन्य लोगों की ओर से हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा जारी ग्रुप-1, सब ग्रुप-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के तहत सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 286 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनमें एक भी पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं है। भर्ती में कुल 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28...
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