नई दिल्ली, मई 30 -- संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को शुक्रवार को छह महीने की जेल की सजा सुनाई। पूर्व विधायक ने सितंबर 2022 में अपनी अधूरी मांगों को पूरा करने को लेकर यह धमकी दी थी। मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश विकास धुल ने कहा, 'इस अपराध के लिए दोषी को आईपीसी की धारा 506 (II) के तहत 6 महीने की सजा सुनाई जाती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।' 16 सितंबर 2022 को यह मामला तब सामने आया था, जब संसद भवन में स्पीड पोस्ट के जरिए एक पार्सल पहुंचा, जिसमें विस्फोटकों से संबंधित कुछ संदिग्ध पदार्थ, एक भारतीय झंडा और संविधान की एक किताब रखी हुई थी। इस पार्सल में समरीते ने अपने द्वारा साइन करके 10 पन्नों की शिकायत भी भेजी थी, जिसमें उन्होंने खुद को तत्क...