शहडोल, नवम्बर 5 -- मध्य प्रदेश के शहडोल कलेक्टर पर जबलपुर हाइकोर्ट ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को लेकर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। यही नहीं 25 नवंबर को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। मामला 9 सितंबर 24 का है जब एसपी ने बदमाश नीरजकांत द्विवेदी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के लिए कलेक्टर से अनुसंशा की थी। कलेक्टर ने अपराधी की जगह बेगुनाह सुशांत सिंह को एएनएस के तहत जेल भिजवा दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। फिर सच सामने आया और बेगुनाह सुशांत एक साल 2 महीने के बाद जेल से रिहा हुआ। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि कलेक्टर को जुर्माने की राशि अपनी जेब से देनी होगी। शहडोल जिले के ब्यौहारी के समन गांव में रहने वाले हीरा मणि बैस ने हाई...