शहडोल, नवम्बर 5 -- मध्य प्रदेश हाइकोर्ट की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत की गई एक 'गलत' कार्रवाई को लेकर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं कलेक्टर को 25 नवंबर को अदालत में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर को जुर्माने की रकम अपनी जेब से देनी होगी। मामला 9 सितंबर 24 का है जब एसपी ने एक आरोपी पर एनएसए लगाए जाने की कलेक्टर से अनुसंशा की थी। लेकिन कलेक्टर केदार सिंह ने आरोपी की जगह सुशांत बैस नाम के शख्स पर एएनएस लगाने का आदेश दे दिया। फिर पुलिस ने सुशांत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। शहडोल जिले के ब्यौहार...