नई दिल्ली, फरवरी 4 -- देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ आज (बुधवार, 4 फरवरी को) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बनर्जी ने विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती दी गई थी और SIR के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए गए थे । ममता ने अपनी अर्जी में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने पर आपत्ति जताई है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वीएम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और कहा कि नामों में गड़बड़ी के आधार पर वोटरों को नोटिस भेजते समय विशेष सावधानी बरतें। बेंच ने आयोग से कहा, "कृपया नोटिस ध्यान से भेजें। आप जाने-माने लेखकों वगैरह को नोटिस नहीं भेज सकते।" बड़ी बात यह है कि अपनी य...