राहुल मानव, सितम्बर 26 -- देश की राजधानी दिल्ली में अब सिर्फ व्यवसायिक क्षेत्रों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में ही स्पा सेंटर चल सकेंगे। इस बारे में शुक्रवार को हुई नगर निगम के सदन की बैठक में फैसला लिया गया। इससे पहले अभी तक यह स्पा सेंटर कई व्यवसायिक सड़कों पर भी खोले जा रहे थे, जो रिहायशी कॉलोनियों के आसपास होते थे। हाल ही में कई रिहायशी कॉलोनियों के आसपास भी इन्हें खोला गया था। हालांकि नया नियम आने के बाद रिहायशी कॉलोनियों के आसपास स्पा केंद्रों को चलाने पर अब पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में सत्ता पक्ष के पार्षद शरद कपूर और योगेश वर्मा ने सदन की कार्यवाही में ऑन टेबल प्रस्तुत किया। केशवपुरम के पार्षद योगेश वर्मा ने बताया कि इस ऑन टेबल प्रस्ताव के तहत निगम के जन स्वास्थ्य विभाग को स्पा सेंटर्स को लाइसेंस पॉलिसी प्रदान करने में उचित...
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