विधि संवाददाता, अगस्त 14 -- NEET UG , MBBS Fees : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के छात्रों की ट्यूशन फीस बढ़ाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने आन्या परवाल व 239 अन्य छात्रों की याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई को फीस बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी अब इस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर तक रोक लग गई है। अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 से एमबीबीएस की ट्यूशन फीस Rs.11,78,892 से बढ़ाकर Rs.14,14,670 कर दी गई थी। हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने याचिका दाखिल कर फीस वृद्धि को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि फीस वृद्धि मनमानी और बिना सोचे-समझे की गई थी। प्रदेश सरकार और निजी संस्थनो...
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