नई दिल्ली, जनवरी 31 -- नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस ( टीईक्यू -मेडिकल संस्थानों में शिक्षक पात्रता अर्हता रेगुलेशन ) जारी की हैं। इन मसौदा दिशानिर्देशों में एनएमसी ने सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले नॉन टीचिंग कंसल्टेंट /स्पेशलिस्ट / मेडिकल ऑफिसर के लिए पात्रता शर्तों में ढील दी है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजीडेंट या सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट / मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करने वाले डिप्लोमा धारकों के लिए मानदंडों को आसान बनाया गया है। एनएमसी ने 2024 के लिए अपने शिक्षक पात्रता योग्यता नियमों के मसौदे में दो साल पुराने प्रावधान को बरकरार रखा है जिसके तहत एमएससी और पीएचडी डिग्री वाले गैर मेडिकल स्नातकों को मेडिकल छात्रों को एनाटॉमी, ब...
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