विधि संवाददाता, नवम्बर 8 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 500 में 499 अंक के लिए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग में दाखिल एक छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याचिका खारिज करते हुए याची पर 20 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया, जिसे 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पास जमा करना होगा। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम की छात्रा ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय से अनुरोध किया कि उसे प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 500 में से 499 अंक दिए जाएं। उसने आरोप लगाया कि उसे गलती से केवल 182 अंक दिए गए। कोर्ट ने कहा कि याची ने 2021 और 2022 के बीच रिट याचिकाओं, समीक्षा याचिकाओं और विशेष अपीलों सहित कम से कम 10 याचिकाएं की थीं। इस या...