रांची, सितम्बर 26 -- राज्य में नौ साल से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटीईटी) नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही इसे गंभीर मामला माना है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट का आयोजन करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति के शेष रिक्त पदों पर फिलहाल नियुक्ति करने पर रोक लगा दी और कहा है कि जब तक टेट का आयोजन नहीं हो जाता, तब तक सरकार शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी नहीं करे। सुनवाई के दौरान स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया था। झारखंड में वर्ष 2016 से टेट का आयोजन नहीं करने और टेट पास करने वालों की वैधता आ...