रांची, दिसम्बर 12 -- हाईकोर्ट ने जेपीएससी (11 वीं से 13वीं) सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आठ अभ्यर्थियों को बिना देरी किए नियुक्त करने और योगदान दिलाकर प्रशिक्षण में भेजने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को जीतेंद्र रजक एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इस मामले में जीतेंद्र रजक, सूरज कुमार यादव, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार एवं रूपेंद्र प्रसाद ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि परीक्षा में 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति से यह कहते हुए वंचित कर दिया गया कि हाईकोर्ट के आदेश से किसी दूसरे मामले में 9 सीटें आरक्षित रखी गयी हैं। हाईकोर्ट के अंतिम फैसला के बाद यह सीटें भरी जाएंगी...