रांची, जुलाई 27 -- जेपीएससी के पहले अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को गबन के 21 साल पुराने एक मामले में दोषी करार देते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इसी मामले में अभियुक्त सुरेंद्र जैन और सुधीर जैन को भी दो-दो साल जेल की सजा सुनाई गई है। इनपर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 21 जुलाई को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। दिलीप प्रसाद के खिलाफ दर्ज केस में पहले मामले (आरसी 6/2013) में यह फैसला आया है। सीबीआई ने साल 2004 में हुए घोटाले को लेकर 2013 में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 34 गवाहों के साथ 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। दिलीप प्रसाद पर अध्यक्ष रहते हुए कई नियुक्तियों में अपने...