रांची, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 की एक उम्मीदवार श्रेया कुमारी तिर्की को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की के मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम अदालत ने श्रेया केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि मात्र मेडिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने से योग्य उम्मीदवार को बाहर करना न्यायसंगत नहीं है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया कुमारी तिर्की को क्या कहते हुए राहत दी है। श्रेया कुमारी तिर्की के इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मेडिकल परीक्षा केवल शारीरिक फिटनेस जांचने के लिए होती है। इसे उम्मीदवार की मेरिट से जोड़ना उचित नहीं है। अदालत ने माना कि विज्ञापन में दी गई सू...