जमशेदपुर, मई 8 -- झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमशेदपुर में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले में प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाने के संबंध में प्रार्थी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया है। जिस पर कोर्ट ने जिन्हें नोटिस नहीं मिला है उन्हें दोबारा नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दस सितंबर को होगी। प्रार्थी ने केस से प्रभावित 24 व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस भेजा था। लेकिन तीन लोगों ने ही नोटिस लिया है। अदालत ने जमशेदपुर में नक्शा विचलन कर बने निर्माण को ध्वस्त करने के पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (JNAC) ...
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