चंडीगढ़, जुलाई 10 -- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है, जिसके तहत अगर कोई दंपति इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक के जरिए बच्चा पैदा करना चाहता है और पहले से उस दंपत्ति की कोई जीवित बेटी है तो उसे पहले जिला उपयुक्त से मंजूरी लेनी होगी। इस व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि अगर किसी दंपत्ति के पास पहले से एक लड़का और एक लड़की है, तो उसे भी IVF से तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की बैठक में लिंगानुपात में सुधार के लिए मंगलवार को यह फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशन मे...
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