नई दिल्ली, अगस्त 19 -- लाखों टैक्सपेयर्स 15 सितंबर की आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन ध्यान रखें, आईटीआर फाइल कर देना ही काफी नहीं है। उसे वेरिफाई करना भी जरूरी है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करती है। प्रोसेसिंग पूरी होने पर पोर्टल पर 'प्रोसेसिंग कंप्लीट' का नोटिफिकेशन दिखता है। अगर फाइलिंग के 30 दिन के भीतर आप ई-वेरिफाई नहीं करते, तो रिटर्न अमान्य हो जाता है। इससे रिफंड देरी से मिल सकता है और अन्य परेशानियां भी आ सकती हैं।प्रोसेसिंग में क्यों लगता है इतना वक्त? कई बार वेरिफाई के बाद भी प्रोसेसिंग में सामान्य से ज्यादा समय लग जाता है। टैक्स और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन बताते हैं कि आईटीआर वेरिफाई होने के बाद डिपार्टमेंट इसमें दी गई जानकारी की सटीकता और टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी की जांच करती ...