नई दिल्ली, जुलाई 8 -- ITR 2025: टैक्स छूट में गड़बड़ी? घबराइए नहीं टैक्स असिस्ट है न। अब आयकर विभाग का 'टैक्स असिस्ट' सलाह देगा । यह फर्जी दान पर एक्शन भी लेगा। सेक्शन 80GGC का फायदा ले रहे हैं? तो टैक्स असिस्ट आपको मुसीबत से बचाएगा। कुल मिलाकर अब आईटीआर में गलतियां सुधारना आसान हो गया है। बता दें आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की मदद के लिए "टैक्स असिस्ट" नामक एक नई सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से लोग अपने टैक्स रिटर्न भरते समय आने वाले सवालों का आसानी से जवाब पा सकेंगे। यह टूल खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सेक्शन 80GGC के तहत टैक्स छूट का दावा करते हैं। यह सेक्शन उन लोगों को टैक्स में छूट देता है जो किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दान देते हैं।टैक्स असिस्ट कैसे मदद करेगा? विभाग ने तीन अलग-अलग स्थितियों के उदाहरण देकर समझाया ह...